UP में अब प्लाट, मकान या दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ई-रजिस्ट्री से ही रजिस्ट्री हो सकेगी। इस सिलसिले में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस फैसले से UP के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी
विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास प्राधिकरण समेत संपत्ति से जुड़े सभी विभागों से आवंटित होने वाले प्लाट या मकान का पंजीकरण से पहले आवंटन पत्र जारी होता है। फिर संबंधित विभाग के अधिकारी रजिस्ट्री के अधिकारी को नामित करते हैं। संबंधित अधिकारी व आवंटी के एक साथ रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचने पर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होती है। अभी तक इस कार्य में काफी समय लगता था। ई-रजिस्ट्री की सुविधा से यह आसान हो गया है। नई व्यवस्था के तहत ई-रजिस्ट्री के लिए विभाग में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आवंटन पत्र जारी होने के बाद विभाग में प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर देंगे। ऑनलाइन रिकार्ड दाखिल करते ही दस्तावेज डिजिटल रूप में रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच जाएंगे। वहां सब रजिस्ट्रार जांच करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर होते ही ई रजिस्ट्री वापस विभाग के पास आ जाएगी।
ऑनलाइन जमा होगी स्टांप फीस
शासन के अधिकारियों के अनुसार आवंटी रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर उसकी कॉपी भी निकलवा सकेंगे। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन चौबीस घंटे हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन से पहले आवंटी को विवरण ठीक से भरना होगा, क्योंकि दाखिल होने के बाद संशोधन नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्री के लिए स्टांप फीस डिजिटल जमा हो सकेगी।