कोर्ट ने पुलिस से कहा -बरसाती पानी का चालान नहीं काटा ?

0
70

दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा कि शुक्र है, आपने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने के लिए बरसाती पानी का चालान नहीं काटा। अदालत ने पानी में डूबी सड़क पर कार (एसयूवी) चलाने वाले चालक को गिरफ्तार करने पर पुलिस की आलोचना की।

पुलिस ने चालक को इसलिए गिरफ्तार किया था कि उसके कार चलाने से पानी का स्तर बढ़ गया और वह कोचिंग सेंटर में घुस गया। चालक मनुज कथूरिया को बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपी को मामले में अति-उत्साह में फंसाया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के किसी भी अधिकारी से अब तक पूछताछ नहीं करने या यहां तक ​​कि नगर निकाय से संबंधित फाइल को जब्त नहीं करने के लिए पुलिस की खिंचाई की, जो सबूत का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, जिस तरह से पुलिस इस मामले में आगे बढ़ रही थी, वह पानी पर जुर्माना लगा सकती थी और कह सकती थी कि उसकी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। इसमें कहा गया, पुलिस ने पूछताछ के लिए किसी मंत्री को भी नहीं बुलाया है। braआप पानी पर भी जुर्माना लगा सकते थे, जिस तरह आपने एसयूवी चालक को वहां कार ले जाने के लिए गिरफ्तार किया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here