Police action : हटा लें कार-बाइक से ये चीजें, नहीं तो लगेगा 1000 का फटका

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Police action : आप कहीं के भी रहने वाले हैं और नोएडा जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नोएडा की पुलिस एक्शन में है और वाहन संचालन में नियम तोड़ने पर चालान शुरू कर दिए हैं। सीट बेल्ट, हेलमेट पर चालान तो आम बात है। रविवार को पुलिस ने गाड़ियों पर जाति-धर्म लिखने, धार्मिक स्टीकर लगाने पर भी चालान किया। बताया जा रहा है कि ये निर्देश सीएम आफिस से जारी हुए हैं। माना जा रहा है कि UP में सभी जिलों में इस तरह का एक्शन हो सकता है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस तरह के करीब एक हजार वाहनों को चालान किया गया। जिन वाहनों पर धर्म या जाति सूचक शब्द लिखे थे। इन वाहनों का एक हजार रुपये का चालान किया गया। हूटर लगे और काले शीशों वाले वाहनों का 2500 रुपये का चालान किया गया। पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल कुमार यादव ने बताया कि वाहनों पर धर्म और जाति सूचक शब्द लिखना यातायात नियमों की अवहेलना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि आज विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के चालान काटे गए जिना जाति सूचक, धर्म सूचक शब्द लिखे थे, जिनके सीसे पर क्रोधित प्रकृति के हनुमान जी की तस्वीरें लगी थीं और जिन्होंने अपन सीसे पर काली फिल्म लगायी हुई थी। उन्होंने बताया कि नोएडा और ग्रोटर नोएडा में परी चौक, महर्षि आश्रम, किसान चौक, सेक्टर-18, सेक्टर-15 गोलचक्कर, सेक्टर-62 व रजनीगंधा चौराहों समेत 10 जगहों पर अभियान चलाया गया।

किन लापरवाही से ज्यादा होते हैं चालान

  • ओवर स्पीड
  • रांग साइड गाड़ी चलाना
  • आरसी, इश्योरेंस, पोल्यूशन, डीएल न होने पर
  • तेज हार्न, हूटर पर
  • गलत तरीके से ओवरटेकिंग
  • सीट बेल्ट या हेलमेट न होने पर
  • ओवर लोड या ट्रिपल राइडिंग
  • वाहन में मोडिफिकेशन होने पर
  • आरसी एक्सपायर होने पर
  • मानक से तेज हेटलाइट रखने पर
  • ट्रैफिक रेड लाइट जंप करने पर
  • ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर

ये है एक दिन में दो बार चालान का नियम

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, किसी भी वाहन चालक पर एक ही दिन में एक ही नियम के उल्लंघन पर दो बार चालान नहीं काटा जा सकता है। लेकिन यह नियम ओवरस्पीडिंग मामले में लागू नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति जब का चालान काटा जाता है और यदि वह चालान की रसीद खो देता है और वह किसी अन्य राज्य में गाड़ी चला रहा है तो उसे दोबारा चालान भरना होगा।

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