शामली। एक विशेष अदालत ने नौ साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में बृहस्पतिवार को मात्र 18 दिनों के अंदर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि इसी साल 26 जून को नौ साल की एक बच्ची अपनी दादी के साथ एक विवाह समारोह में आई थी। इसी दौरान आदिल नाम के एक शख्स ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। कैराना की विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज आरोपी आदिल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने यह सजा मात्र 18 कार्य दिवसों के दौरान सुनवाई करके सुनाई है।